शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में स्टूडेंट्स से गैंगरेप मामले के छठे आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। 20 जून को आरोपी अबरार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश नीलू राजीव श्रृंगीऋषि ने फैसला सुनाया है। गैंगरेप के सभी आरोपी अब जेल के सलाखों के पीछे है।
यह था मामला
दरअसल, राजधानी भोपाल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आरोपियों ने धर्म देखकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। धर्म देखकर दोस्ती की फिर तीन युवतियों से रेप किया गया। फरहान खान, साहिल खान और अली खान ने पहले नाम बदलकर दोस्ती की थी।
जिला अस्पताल में अजीबो-गरीब मामलाः पेड़ पर खून की बोतल लटका कर महिला को चढ़ाया ब्लड, Video Viral
नशा देकर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो बनाए
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, रेप, ब्लैकमेलिंग ही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन की दबाव भी बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट देर फंसाया। पीड़िताओं को नशा देकर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो बनाए गए। इन वीडियो का इस्तेमाल कर उन्हें डराया गया और दूसरी लड़कियों को फंसाया गया। आयोग ने यह भी पाया कि आरोपी आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से थे। आरोपियों की भव्य जीवनशैली ड्रग या अपराध के नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा करता है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें