रोहित कश्यप, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में संगठित जुआ कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा उर्फ लाला महाराज उर्फ भर्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को सख्त रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो गई है और जिले भर में दबिश तेज कर दी गई है।

पुलिस ने संगठित जुआ नेटवर्क का किया था भंडाफोड़
पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर 2025 को थाना फास्टरपुर की टीम ने ग्राम विचारपुर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी रवि कुमार आंचल को रंगे हाथ जुआ खेलते गिरफ्तार किया था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में सामने आया कि रवि कुमार वर्ष 2021 से मुख्य सरगना योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर संगठित रूप से जुआ संचालन कर रहा था।
जुए से होने वाली रकम का पूरा हिसाब-किताब मोबाइल फोन के जरिए साझा किया जाता था, जबकि पैसों का लेन-देन UPI (PhonePe) और नकद माध्यम से किया जाता था। यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था।
बैंक खातों में लाखों का संदिग्ध लेन-देन
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी और सह-आरोपियों के SBI और ICICI बैंक खातों के बीच ₹7,05,945 से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के ठोस प्रमाण मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह राशि जुए से अर्जित अवैध धन से संबंधित है, जिसकी कड़ी जांच जारी है।
पुराना आपराधिक इतिहास भी आया सामने
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योगेंद्र शर्मा एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में वह दोषी भी ठहराया जा चुका है। इसी आपराधिक पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
फरार आरोपी पर इनाम, पोस्टर जारी
आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा आरोपी पर ₹1,000 नकद इनाम घोषित किया गया है। साथ ही जिले के प्रमुख स्थानों पर आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, ताकि आमजन से सूचना प्राप्त की जा सके।
फास्टरपुर पुलिस का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह फैसला संगठित अपराध और जुआ माफिया के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूती देता है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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