राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। इंदौर संभाग के धार के भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में सुरक्षा की दृष्टि से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्र ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने विभिन्न स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति पर त्वरित नियंत्रण किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

शांति भंग करने अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई


साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। धार में शांति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन प्रभावी रूप से करें।

नो-फ्लाई जोन घोषित

जिला प्रशासन ने भोजशाला क्षेत्र में बसंत पंचमी पर 300 मीटर परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) अथवा अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सड़कों व आदि स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर एवं लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध


इसी तरह सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर एवं लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र धार में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नये अथवा पुराने टायर एवं लावारिस गुमटियां किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किनारे खुले में नहीं रख सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त सामग्री को जप्त किया जाएगा।

संयमित भाषा उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश

इसी प्रकार बसंत पंचमी आयोजन को लेकर प्रिंटिंग प्रेसों के लिए संयमित भाषा उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। इसके अनुसार धार नगर के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिक/प्रोप्रायटर यह सुनिश्चित करेंगे कि बसंत पंचमी आयोजन से संबंधित विज्ञापन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झण्डे एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री में संयमित एवं मर्यादित भाषा का ही उपयोग किया जाए। किसी भी धर्मावलंबी अथवा समुदाय के प्रति उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही आयोजन से संबंधित कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रित करने की स्थिति में प्रत्येक सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, स्थान, संख्या तथा छपवाने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री मुद्रण के पश्चात संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द करने से पूर्व एक-एक प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार को सौंपकर दिनांक सहित प्राप्ति रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सामग्री छपवाने वाले व्यक्ति को भी जानकारी देकर प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक होगा, तत्पश्चात ही प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा।

यदि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किसी प्रचार-प्रसार सामग्री में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा निरसन करने के निर्देश दिए जाते हैं, तो उनका पालन करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व में छपी सामग्री को आदेशानुसार निराकृत किया जाएगा। यह आदेश वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु छपाई जाने वाली पत्रिकाओं पर लागू नहीं होगा।

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