कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने 10 मई 2026 (रविवार) को संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और लोगों को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है।

अधिसूचना के अनुसार 10 मई को अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव भी इसी दिन होंगे। वहीं सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव कराए जाएंगे।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार छह रिक्त वार्डों में उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें टोहाना नगर परिषद का वार्ड नंबर 17, झज्जर नगर परिषद का वार्ड नंबर 13, राजौंद नगर पालिका का वार्ड नंबर 11, तरावड़ी नगर पालिका का वार्ड नंबर 08, कनीना नगर पालिका का वार्ड नंबर 14 तथा सढौरा नगर पालिका का वार्ड नंबर 09 शामिल हैं।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत उन सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, जो संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं। यह अवकाश हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू रहेगा।
इसके साथ ही हरियाणा में स्थित निजी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी और श्रमिक, जो इन क्षेत्रों के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान करना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी संस्थानों और नियोक्ताओं से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी हो सके।

