उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के पुलिसकर्मियों (Policeman) को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का विकल्प चुनने का मौका दिया है. यह सुविधा उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है, जो 28 मार्च 2005 से पहले सेवा में चयनित हुए थे.

सरकार ने यह निर्णय पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि उन्हें पेंशन के मामले में अधिक विकल्प मिल सकें.

इस योजना का लाभ लेने के लिए पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय (DGP headquarters) से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी. एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा.

बताया जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुना है, उनका राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद एनपीएस (NPS) खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा.

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