अजयारविंद नामदेव, शहडोल। दीपावली नजदीक आते ही पटाखों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पटाखा संग्रहित व बनाने वाले आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए रिहायशी इलाके में पटाखे बनाने के आलावा भंडार जमा कर रहे हैं। खासतौर रिहायसी वाले इलाकों में अवैध गोदामों में पटाखों का भंडारण शुरु हो गया है। जबकि रिहायशी इलाकों में पटाखे स्टोर करने पर बैन है।

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क्या है मामला

प्रशासन द्वारा हर वर्ष पटाखों के गोदाम को आबादी से दूर बनाने की हिदायते जारी की जाती है। लेकिन हिदायतों व खतरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ताजा मामला शहडोल जिले के अंतिम क्षेत्र पर स्थित ब्यौहारी से सामने आया है। जहां ब्यौहारी पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा निर्माण करने वाले तीन जगहों पर रेड मारकर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर हिरासत में लिया है। अवैध पटाखा के खिलाफ शहडोल पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है।

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जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में वार्ड क्र. 9 न्यू बरौंधा ब्यौहारी में फैयाज उर्फ बब्बू खान, फरीद अहमद उर्फ पंजू, जहीर अहमद उर्फ संजू रिहायजी इलाके में अपने मकान में अवैध रूप से पटाखे का निर्माण कर रहे थे। सूचना पर ब्यौहारी पुलिस ने दबिश दी तो अवैध रूप से पटाखा निर्माण सामग्री विस्फोटक, सुतली, रैपर, गोंद, बत्ती, गोंद रखकर आरोपी पटाखा बना रहे थे। जब पटाखा के निर्माण के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति मांगी गई, तो तीनों आरोपी द्वारा अवैध रूप से पटाखे का निर्माण करना पाया गया।

जिसके बाद आरोपियों के मकान की तलाशी ली गई। तो तीनों आरोपी के कब्जे से पटाखा निर्माण में उपयोग की जा रही उक्त सामग्री एवं निर्मित पटाखे जिसमें छोटे एवं बड़े सुतली बम, व्हाइट टॉप टाइगर पटाखा, पब्जी पटाखा, जोकर पटाखा आदि विभिन्न तरह के पटाखे पाए गए। जिसकी कुल कीमती करीब ढाई लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 288 बी.एऩ.एस. एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(ख) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

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