सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, मामला डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता को लेकर है, जिन्हें 18 नवंबर 2024 को नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर और अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने काउंसिल से हटा दिया था. डॉ. गुप्ता ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को स्वीकार करते हुए काउंसिल के आदेश को गलत ठहराया और डॉ. गुप्ता की सदस्यता बहाल कर दी. Read More : डॉ. राकेश गुप्ता के निलंबन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पहले की ही तरह बने रहेंगे फार्मेसी काउंसिल के मेंबर…
इसके बावजूद काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा और रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 जनवरी 2025 को एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें डॉ. गुप्ता की सदस्यता पर चर्चा की गई. जिसको लेकर डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए काउंसिल के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भी भेजा था.
इसके बाद भी बैठक का आयोजन जारी रहा, जिसके बाद डॉ. राकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक और मामला दायर किया. इस मामले में 20 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है.
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