चंद्रकांत/बक्सर: जानलेवा हमले के एक मामले में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्षों की सजा और जुर्माने की सजा दी. 

प्राथमिकी दर्ज 

अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि यह मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के चिलहरी गांव का है, जहां 12 जनवरी 2019 को पुरानी रंजिश के चलते विनोद कुमार सिंह पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया था. इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए पटना के राजेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले में पीड़ित विनोद सिंह ने आकाश कुमार उर्फ गोलू और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

10 वर्षों की सजा 

न्यायालय ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ गोलू को दोषी करार दिया. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्षों की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्षों की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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