
सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक अब हटने की संभावना है। यदि इस पर अमल किया जाता है, तो हजारों कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। बता दें कि इस अवधि में 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
इसलिए रुके थे प्रमोशन
बता दें कि साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए पदोन्नति में आरक्षण लागू किया, ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ने लगा तो कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया, जिसके बाद 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया। लेकिन, बात यहीं खत्म नहीं हुई और सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई।
पदोन्नति के लिए सरकार ने बनाए तीन विकल्प
- कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि वरिष्ठता की गणना किस तारीख से होगी।
- 2002 से अब तक जिन 60,000 से अधिक SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है, उनका डिमोशन नहीं किया जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2024 को दिए फैसले में कहा था कि 2002 के आधार पर हुए प्रमोशन रद्द किए जाएं, लेकिन सरकार इसका नया समाधान निकालेगी।
- इस प्रमोशन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों के अंतिम निर्णय के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां इतने वर्षों से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकालकर पदोन्नति प्रक्रिया को गति दी जाएगी। प्रमोशन को लेकर सीएम मोहन यादव के बयान के बाद कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब विपक्ष के समर्थन से प्रमोशन से जुड़े मुद्दों को स्थायी समाधान मिले।
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