कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 6 अगस्त 2024 को पीड़ित नाबालिग ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस में शिकायती आवेदन दिया था। जिसमें बताया गया कि सुमित परिहार नाम के 23 साल के युवक ने उसे मिलने के लिए गोविंदपुरी स्थित द स्काई होटल में बुलाया। यहां उसने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता नाबिलग ने सुमित के इस कृत्य की पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो सुमित ने कहा कि वह उससे प्रेम करता है। आगे उसी से शादी करेगा।

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इस तरह आरोपी ने झांसे में लेकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान सुमित ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। लेकिन जब वह उसे ब्लैकमेल करने लगा तो नाबालिग ने फिर इसकी शिकायत पुलिस से की। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां आरोपी सुमित परिहार को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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