विक्रम मिश्र, लखनऊ. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सचिवालय 2018 नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसके मुताबिक किसी भी ठेकेदार या सामान्य व्यक्ति को किसी अधिकारी से मिलना होगा तो उसके लिए पास जारी करवाना होगा. पास पर संबंधित अधिकारी का नाम लिखा होगा और वो उसी के कक्ष में जाने के लिए मान्य रहेगा.
इसके साथ ही पुलिस चौकी से भी एक पास निर्गत होगा. जिसमें सम्बंधित अधिकारी का रेफरेंस आना जरूरी है. नहीं तो कोई भी लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेगा. विधायक और सांसद के वाहन में उनकी मौजूदगी रहने पर ही गाड़ी का प्रवेश परिसर में होगा. अन्यथा पास बनवाकर ही आना होगा.
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बता दें कि अनावश्यक भीड़ के कारण कार्य प्रभावित होने का हवाला देकर इन नियमों को बनाया गया है. हालांकि अभी कुछ महीने पहले एक ठेकेदार के लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारी से झगड़ा होने को भी इसका कारण बताया जा रहा है.
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