कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने योग टीचर से छेड़छाड़ करने और गलत तरीके से छूने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। LINPE के पूर्व कुलपति को महिला योग ट्रेनर को 35 लाख देने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को 5 लाख रुपए भी देने के निर्देश दिए हैं।

2019 में महिला प्रशिक्षिका ने की थी शिकायत

LINPE के पूर्व VC (कुलपति) दिलीप दुरेहा को लेकर बड़ा आदेश सुनाया गया है। दरअसल, 2019 में महिला प्रशिक्षिका ने शिकायत की थी कि तत्कालीन कुलपति डॉ दिलीप दुरेहा ने उसे गलत इरादे से छूना। इतना ही नहीं, उसकी पीठ के नीचे हाथ रखा और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। जिसके बाद पीड़िता ने गोला का मन्दिर थाना में FIR दर्ज कराई थी। 

2020 में हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

कार्रवाई न होने पर 2020 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जिसके बाद केंद्र सरकार तक शिकायत पहुंची थी। तत्कालीन जांच कमेटी ने डॉ. दुरेहा को दोषी  माना था। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व कुलपति के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। साथ ही LNIPE पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है।

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