कुमार इंदर, जबलपुर। 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैशकांड (52 kg gold and 11 crore cash case) में करोड़पति पूर्व RTO कॉन्स्टेबल (Former RTO constable) सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) के सहयोगी को जमानत (Bail) मिल गई है। चेतन गौर ने हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में बच्चों की देखभाल के लिए याचिका लगाई थी। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है।   

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50 हजार के निजी मुचलके पर दी अस्थाई जमानत

हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर चेतन गौर को अस्थाई जमानत दी है। दरअसल, हाल ही में चेतन गौर को जुड़वा बच्चे हुए हैं। जिसके बाद उसने पत्नी और बच्चों की देखरेख का हवाला देते हुए जमानत याचिका लगाई थी।  

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आवेदन में चेतन गौर की ओर से कहा गया कि उसके अलावा पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। कोर्ट ने वकील के तर्क से सहमत होते हुए चेतन को सशर्त जमानत दे दी। प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था।  

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बता दें कि चेतन वही शख्स है जिसकी गाड़ी में 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसने चेतन की लोकेशन बताई थी। निशानदेही के बाद टीम ने उसे अरेरा कॉलोनी से 28 जनवरी को हिरासत में लिया था।

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