Rajasthan News: जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने ई-चालान व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब वाहन मालिकों के लिए परिवहन पोर्टल पर सही मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वाहन स्वामियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक महीने के अंदर http://vahan.parivahan.gov.in पर अपना वैध मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता दर्ज कराना होगा।

निर्धारित अवधि बीतने के बाद पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजा गया ई-चालान, चाहें वह सही हो या गलत, वाहन मालिक को विधिवत तामील माना जाएगा। एसएमएस या वॉट्सएप के जरिए भेजे गए चालान को मालिक इनकार नहीं कर सकेगा, भले ही उसने गलत नंबर दर्ज कर रखा हो। विभाग ने स्पष्ट किया कि गलत नंबर की दलील देकर चालान से बचने का कोई विकल्प नहीं रहेगा।
यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के उप-नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियम 167 के उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों को लागू किया है। विभाग का उद्देश्य यातायात उल्लंघन की शिकायतों को त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता हैं।
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