Rajasthan News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को अपनी स्कूल की वेबसाइट पर शिक्षकों के नाम और उनकी योग्यता सहित तमाम जानकारियों को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करना होगा। बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को 15 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई होगी।

बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए परिपत्र में बताया गया है कि संबद्धता चाहने और संबद्धता वाले स्कूलों को अपनी खुद की एक कार्यात्मक वेबसाइट बनानी होगी और उसे बनाए रखना होगा। इस वेबसाइट में स्कूल के बारे में तमाम जानकारी अनिवार्य हैं। जिसमें शिक्षकों के नाम, उनकी योग्यता जैसी डिटेल्स शामिल हैं। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। जिससे कि पारदर्शिता लाई जा सके, जो बोर्ड से संबद्धता लेने के लिए जरूरी शर्तों में से एक है। बोर्ड ने इसे संबद्धता उप नियमों में जरूरी किया है।
ये जानकारियां देनी होगी
स्कूल की वेबसाइट पर एफिलिएशन स्टेटस व समय, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स, टीचर्स की योग्यता सहित अन्य डिटेल्स, स्टूडेंट की संख्या, पता-पोस्टल और ईमेल, टेलीफोन नंबर, जारी किए गए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी, विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस, एकेडमिक कैलेंडर, टीचर्स की ट्रेनिंग की डिटेल्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स, एनवायरमेंट एजुकेशन के फील्ड में किए गए सभी प्रयास, स्पोर्ट् स अचीवमेंट, इनोवेशंस, ओवर ऑल रिजल्ट्स, पीटीए गतिविधियां की जानकारी शामिल है। इधर बोर्ड ने स्कूलों से यह भी कहा है कि वे अपनी सालाना रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें ये तमाम जानकारी हो। इसे हर साल 15 सितम्बर से पहले अपनी स्कूल वेबसाइट पर पोस्ट करें।
सख्ती से पालना के निर्देश
बोर्ड ने कहा है कि टीवर्स की डिटेल्स और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी अक्सर स्कूल की वेबसाइट के या मैडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजन के तहत नहीं मिलती है। अगर 15 फरवरी तक स्कूलें मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लॉजर के हिस्से के तौर पर अपने स्कूल की वेबसाइट पर टीचर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो जुर्माने की कार्रवाई होगी।
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