इमरान खान, खंडवा। जिला न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन दोनों पर पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को पेट्रोल डाल जलाकर मारने का आरोप था। घटना लगभग एक साल पहले 12 अक्टूबर 2024 की है।

वारदात 12 अक्टूबर 2024

मामला खंडवा के नहल्दा गांव का है। यहां 12 अक्टूबर 2024 को परिजन एक लड़की को जली हुई हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में ही लड़की के बयान दर्ज हुए। बयान में उसने अर्जुन पिता मांगीलाल पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने की बात बताई थी। घटना से 5 दिन पहले आरोपी अर्जुन के पिता मांगीलाल ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। लड़की की रिपोर्ट पर आरोपी के पिता मांगीलाल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

अर्जुन ने लड़की को धमकाया था

जमानत मिलने के बाद पिता ने बेटे अर्जुन को पूरा मामला बताया। 5 दिन बाद 12 अक्टूबर को अर्जुन ने लड़की को धमकाया की तेरी रिपोर्ट के कारण मेरे पिता को जेल जाना पड़ा। अर्जुन ने लड़की के घर में ही उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी । लड़की के परिजन तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला न्यायाधीश ने इस मामले में अर्जुन को मुख्य आरोपी और पिता को षड्यंत्र में सहआरोपी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिता इसी मामले में जेल में बंद है।

त्रिलोकचंद्र बिल्लौरे, लोक अभियोजक- खंडवा

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