Delhi Liquor Scam: शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शुक्रवार को शराब घोटाले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा- बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया जाता है। इससे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को भी बरी कर दिया था।
कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल रो पड़े (Arvind Kejriwal crying video)। कोर्ट के बाहर केजरीवाल ने मीडिया से बात की, इस दौरान वे रोने लगे, उन्होंने कहा कि- जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला, शराब घोटाला कर रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। भगवान हमारे साथ है। सत्य की जीत हुई। मोदी जी और अमित शाह जी ने यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर को जेल में डाल दिया। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चौबीस घंटे खबरें दिखाई जाती थीं कि केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि देश में इतनी समस्याएं हैं उन्हें दूर करके अच्छे काम करके सत्ता में आइए। दूसरों पर आरोप लगाना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। यह कहते हुए केजरीवाल रो पड़े।
हालांकि, जांच एजेंसी का कहना है कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में ED ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था। उस समय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में 13 जुलाई, 2024 को जेल से बाहर आए थे।
कुल 23 लोगों को बनाया गया था आरोपी
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल समेत कुल 23 आरोपी बनाए गए थे। मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार भी हुए थे। हालांकि कुछ समय बाद दोनों ही जमानत पर बाहर आ गए थे। फैसले के समय भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जमानत पर ही बाहर थे। कोर्ट ने उन्हें अब बरी कर दिया है। ऐसे में साफ है कि यह आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और सिसोदिया की बड़ी जीत है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही नेताओं ने शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बताया था।
12 जुलाई 2025: केजरीवाल जमानत पर बाहर आए
अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर थे। वे 13 जुलाई, 2024 को जेल से बाहर आए थे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी मामले से जुड़े CBI केस में जमानत दी थी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ED ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी।
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