प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन्हें फौरी राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है।
उन्हें पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक है। मार्च के तीसरे हफ्ते में फैसला आएगा। इस दौरान शंकराचार्य के वकील ने कहा कि यह केस एक धर्मगुरु का है, न कि किसी अपराधी का। पूरा मामला साजिश का है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की हिस्ट्रीशीट भी बताई। वहीं दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद अगर बाहर रहेंगे तो केस को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था।
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शंकराचार्य ने दायर की थी जमानत याचिका
बता दें कि शंकराचार्य और उनके शिष्य के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। याचिका में शंकराचार्य को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि सारे आरोप झूठे और तथ्यहीन है। केवल फंसाने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया है, जिससे शंकराचार्य की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। वहीं याचिका में ये भी कहा गया कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे।
गौरतलब है कि पिछलों दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज की विशेष पाक्सो कोर्ट में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये शिकायत शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ की थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर झूंसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। साथ ही 13 फरवरी को दोनों बच्चों का बयान भी दर्ज किया गया। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई है। इस दौरान एक पीड़ित बटुक ने मीडिया को बताया कि मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया।
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