अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने पूर्व-अग्निवीरों को कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के रूप में भर्ती के लिए अनुमति देने की घोषणा की है। इस भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और छूट का भी प्रावधान किया गया है। इस फैसले से सेना में अपनी सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को स्थिर सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही, आरक्षण और छूट के माध्यम से उनका चयन आसान होगा और उन्हें नौकरी पाने में प्राथमिकता मिलेगी।

मंत्रालय ने पूर्व-अग्निवीरों को कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के पद पर भर्ती के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया है। इस भर्ती में उनके लिए विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान भी किया गया है। इस बदलाव को लागू करने के लिए MHA ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन किया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती के मौजूदा मानदंडों में व्यापक बदलाव किया गया है और पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में लाया गया है। यह नया नियम 27 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गया है।

अग्निवीरों की भर्ती के लिए किए गए निम्न प्रावधान

20% आरक्षण: कांस्टेबल (पुरुष) की कुल रिक्तियों में से 20 प्रतिशत पद पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार समय-समय पर इस कोटे में बदलाव कर सकती है।

आयु सीमा में छूट: सभी पूर्व-अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए यह छूट 5 वर्ष तक होगी।

शारीरिक परीक्षण से मुक्ति: पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) देने से छूट प्राप्त होगी।

अतिरिक्त कोटा: यह आरक्षण पहले से मौजूद SC, ST, OBC, EWS, पूर्व सैनिकों, खेल कोटे और अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों से अलग होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण यथावत जारी रहेगा, जिसमें विशेष कमांडो अनुभव रखने वाले सैनिकों के लिए उप-कोटा भी शामिल है।

प्रोबेशन और रिजर्व पैनल: चयनित उम्मीदवारों को दो साल के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) से गुजरना होगा। साथ ही, एक आरक्षित पैनल (रिजर्व पैनल) एक वर्ष तक वैध रहेगा। सरकार को विशिष्ट मामलों में प्रावधानों में छूट देने का अधिकार भी प्राप्त रहेगा।

पद विवरण और भर्ती प्रक्रिया

द श्रेणी और वेतनमान: कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) पद ‘ग्रुप C’ (अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका वेतनमान लेवल-3 (21,700 रुपये से 69,100 रुपये) के अनुसार निर्धारित है।

कुल पद: वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के कुल पद 42,451 हैं, जिन्हें जरूरत के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया: कांस्टेबल पदों की भर्ती 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होगी, जिसकी देखरेख पुलिस आयुक्त द्वारा गठित एक बोर्ड करेगा।

योग्यता और चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षिक, शारीरिक और चिकित्सा मानक पूरे करने होंगे। इसमें 10+2 की शैक्षिक योग्यता और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस (सीमित छूट के साथ) शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय न केवल दिल्ली पुलिस को मजबूत बनाएगा, बल्कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए नागरिक रोजगार में व्यवस्थित बदलाव भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस कदम का उद्देश्य प्रशिक्षित पूर्व-अग्निवीरों को नागरिक पुलिसिंग भूमिकाओं में शामिल करना है, जिससे उनके कौशल और अनुशासन का लाभ उठाया जा सके और दिल्ली पुलिस बल को मजबूती मिले।

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