प्रयागराज। 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी मुकेश पटेल पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मासूम के साथ हुई बर्रबरता समाज के लिए खतरा है।

आरोपी के सुधार की संभावना शून्य

विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी को सुनकर सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि अपराध अत्यंत जघन्य है, यह समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। आरोपी के सुधार की संभावना शून्य है। लिहाजा दोषी सजा-ए-मौत के काबिल है।

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोरांव थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6ः30 बजे यहां रहने वाली 8 साल की बच्ची शिवगढ़ चौराहे के पास दुर्गा पूजा पंडाल में गई थी। बच्ची वहां से घर के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत कराई और पुलिस भी छानबीन में जुट गई।

अगले दिन धान के खेत में बच्ची का शव मिला। उसके शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे। मुंह से खून और झाग निकल रहा था। हांथ-पैर और दांत टूटे हुए थे। साथ ही उसके निजी अंग बुरी तरह जख्मी थे। बच्ची की मां के शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीएम रिपोर्ट मे रेप के बाद हत्या की बात सामने आई।

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पुलिस ने लंबी छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज में मुकेश पटेल के नाम के शख्स को बच्ची को अंतिम बार साइकिल पर ले जाते हुआ देखा गया। पुलिस का दावा था कि आरोपी ने पहले मासूम का रेप किया और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। फिर आरोपी की खोजबीन शुरू हुई औऱ 16 अक्टूबर को आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया।