शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता रद्द मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। कोर्ट से 3 साल की सजा और विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के विरुद्ध राजेंद्र भारती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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दरअसल बैंक धोखाधड़ी के 27 साल पुराने मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 अप्रैल को सजा के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजेन्द्र भारती की सदस्यता शून्य कर दी है।

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पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था

राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली की एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राजेन्द्र भारती की तरफ से नामी वकील कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे। दतिया से विधायक थे राजेंद्र भारती ने बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हराया था।

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