कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर मदन महल पहाड़ी से विस्थापितों के पुनर्वास पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
कोर्ट ने पूछा- प्रस्तावित जगह पर विस्थापितों के लिए क्या क्या सुविधाएं है। याचिका में पुनर्वास वाली जगह पर कोई सुविधा नहीं होने की बात कही है। बता दें कि मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। लोगों को हटाकर तेवर स्थित इलाके में पुनर्वास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पुनर्वास की कार्रवाई की जा रही है। मामले में 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई है।
यह है मामला
जबलपुर में मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 7 मार्च 2026 से फिर शुरू हो गया है। प्रशासन ने पुरवा क्षेत्र में ICMR के सामने से करीब 700 अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई (बुलडोजर एक्शन) की है। इस अभियान का उद्देश्य पहाड़ी के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करना है।
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