दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये बाजार स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षा और सुविधा का संकट नहीं बन सकते, इसलिए इन्हें नियमों के दायरे में लाना जरूरी है। यह टिप्पणी जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका उत्तम नगर के एक निवासी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हटाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता वेद प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि बाजार लगने के दौरान क्षेत्र में भारी अतिक्रमण हो जाता है, जिससे सड़कें जाम हो जाती हैं और स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी अदालत में पेश कीं। तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने माना कि बाजार वाले दिन और सामान्य दिनों के बीच इलाके की स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि साप्ताहिक बाजार के दौरान व्यवस्थाओं में कमी है।

बाजार लगने के लिए बनाने होंगे नियम

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साप्ताहिक बाजारों में कितने विक्रेता होंगे और वे कितनी जगह घेरेंगे, इसका स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। इससे न केवल व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा भी कम की जा सकेगी। सुनवाई के दौरान एमसीडी की ओर से अदालत को बताया गया कि दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत साप्ताहिक बाजारों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे।

एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह अपनी प्रस्तावित योजना की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साप्ताहिक बाजारों को पूरी तरह बंद करना समाधान नहीं है, लेकिन इन्हें सुव्यवस्थित और नियमों के तहत संचालित करना जरूरी है। अदालत का मानना है कि सही नियमन से स्थानीय लोगों को होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकता है, साथ ही छोटे व्यापारियों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रही है, जिसे जल्द लागू किया जा सकता है।

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