गौरेला पेंड्रा मरवाही. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत मरवाही जनपद के पांच ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आज उनके पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. निलंबित किए गए सरपंचों में बदरौडी, सिवनी, पोड़ी, मालाडाड और दमोहली ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हैं.

निलंबन आदेश के विवरण

सरपंचों के निलंबन के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों में संबंधित सरपंचों के कर्तव्यों में अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर ठोस आधार पर कार्रवाई की गई है.

देखें निलंबन के आदेश: