चंडीगढ़. पंजाब में सिख महिलाओं के लिए नया आदेश जारी हुआ है जिसके मुताबिक अब उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है ji। यह आदेश पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे।
मोटर व्हीकल में 15 फरवरी, 2022 से प्रभावी संशोधन का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति, जो पगड़ी पहते है उन्हें छोड़कर, सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति (पुरुष या महिला) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनने से छूट नहीं है। उन्हें गाड़ी चलते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने महिला सवारियों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों का संज्ञान लिया था। महिलाओं को दुर्घटना ने से बचाने के लिए यह प्रयास किया गया है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 2017 की घटना का संज्ञान लिया था जिसमें सेक्टर-22 के एक होटल के पास सड़क दुर्घटना में दो सिख लड़कियों की मौत हो गई थी, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसके बाद ही यह निर्णय हुआ कि महिलाओं को भी हेलमेट पहनना चाहिए। उस समय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में टू-व्हीलर्स चलाने वाले सभी लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों को कुछ कैटेगरी में छूट देने की अनुमति दी गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले सभी महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में केवल सिख महिलाओं को छूट दी गई थी। अब यहां पर भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
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