Donald Trump On Alien and Sedition Acts of 1798: अमेरिका में रह रहे गैर-अमेरिकी लोगों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहर बनकर टूटने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 227 साल पुराना एक खतरनाक कानून लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस कानून के लागू होने के साथ ही अवैध प्रवासियों के साथ ही अमेरिकी की नागरिकता रखेन वाले गैर-अमेरिकी लोगों को धक्के मारकर भगाया जाएगा। इस कानून की चर्चा होने के साथ ही गैर-अमेरिकी लोगों की रूंह कांपने लग गई है। अब उनके अमेरिका से बेदखल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

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बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करना शुरू कर दिया है। अबतक वेनेजुएला, भारत, ब्राजील, मेक्सिको समेत कई देशों के हजारों लोगों को सैन्य जहाजों में भरकर डिपोर्ट कर चुके हैं।

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वहीं अब बताया जा रहा है कि ट्रंप 227 साल पुराना एक खतरनाक कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे हर गैर-अमेरिकी को बाहर होने का खतरा रहेगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून को लागू कर दिया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। आइए जानते हैं इस कानून- एलियन एनिमीज एक्ट, 1798 (Alien and Sedition Acts of 1798) के बारे में।

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सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप 1798 में बने इस कानून को अमेरिका में फिर से लागू करना चाहते हैं। ये कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को युद्धकाल की शक्तियां देता है। इसके तहत राष्ट्रपति, देशहित के नाम पर किसी भी गैर अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं। वैसे तो ये कानून वॉर टाइम के लिए था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे सामान्य परिस्थितियों में भी लागू करना चाहते हैं।

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क्या कहता है 227 साल पुराना ये कानून?

अमेरिका का ये 227 साल पुराना कानून कहता है कि जब भी अमेरिका और अन्य किसी देश के बीच युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वह गैर-अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सकें। खासतौर पर 14 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को लेकर वह फैसला ले सकते हैं। उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है। इस कानून के तहत निष्कासित किए जाने वाले लोगों ‘एलियन एनिमी’ घोषित किया जा सकता है।

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ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 18वीं सदी के इस कानून को एक बार फिर साधारण परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। इसे लेकर अमेरिका में जोरों-शोरों से चर्चा है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि जब अमेरिका पर किसी देश द्वारा हमला नहीं किया गया है तो ट्रंप के लिए इस कानून को लागू करना मुश्किल होगा।

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