कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में अवैध रूप से संचालित डेयरी और पोल्ट्री फार्म पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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कोई कार्रवाई नहीं की
दरअसल हाईकोर्ट ने मई 2025 को शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरी और पोल्ट्री फार्म हटाने के निर्देश दिए थे।याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी संबंधित एजेंसी (जिला प्रशासन) ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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डेयरी की गंदगी और दुर्गंध ने लोगों का जीना किया मुहाल
जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। परसवाड़ा जमतरा मार्ग पर अवैध डेयरी और पोल्ट्री फार्म के चलते भारी जाम लगता है। डेयरी और पोल्ट्री फार्म में भारी वाहनों के चलते भी सड़कें खराब होने की बात कही गई है। डेयरी से फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध के चलते लोगों का वहां पर से निकलना मुश्किल होता है।
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