Delhi High Court major verdict on former MLA Kuldeep Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व MLA कुलदीप सेंगर पर बड़ा फैसला सुनाया है. उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई है. साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया, सेंगर पीड़िता को पीड़िता को धमकी नहीं देगा, सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी. कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.15 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है. इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि पीडिता के पिता की हत्या के मामले मे 10 साल की सजा काट रहा है. हालांकि, इस आदेश के बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई नहीं हो पाएगी. इसकी वजह यह है कि वह पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है.
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