भुवनेश्वर: सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिश में, ओडिशा के राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने राज्य के बाहर रजिस्टर्ड उन कमर्शियल वाहनों के चलने पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो बनने की तारीख से 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं।

STA के परिवहन आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा जारी यह निर्देश, 19 जुलाई, 2023 को प्राधिकरण की 301वीं बैठक के दौरान पारित एक प्रस्ताव के बाद आया है। सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTOs) को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

नए नियमों के तहत, ऐसे वाहनों को ओडिशा में चलने के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा। RTOs और सहायक RTOs को भी इन वाहनों के मालिकाना हक के हस्तांतरण, पते में बदलाव की अनुमति देने या परिवहन कर स्वीकार करने से मना किया गया है।

आदेश में विशेष रूप से कहा गया है: “सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अब से दूसरे राज्यों के ऐसे स्टेज/कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के संबंध में पते में कोई बदलाव न करें, मालिकाना हक के हस्तांतरण की अनुमति न दें और न ही कर स्वीकार करें, जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं।”

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद हाईवे पर चलने वाले असुरक्षित और पुराने हो चुके वाहनों पर रोक लगाना और पूरे राज्य में यात्रियों के लिए ज़्यादा सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।