लखीमपुर खीरी. थाना मझगई पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत की गई कार्रवाई के अन्तर्गत अपराध से अर्जित करीब 21 लाख रुपये कीमत का एक पक्का मकान और करीब 30 हजार रुपये कीमत की एक मोटर साइकिल कुर्क की गई है.

शुक्रवार को गिरोहबन्द थाना निघासन के अभियुक्तगण बहादुर और सोनू के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई. जिसमें जिलाधिकारी की ओर से बहादुर का 0.020 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित एक पक्का मकान, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपये है, साथ ही सोनू की एक मोटर साइकिल कीमती लगभग 30 हजार रुपये को धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बुधवार को कुर्क करने का आदेश पारित किया.

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साथ ही उपरोक्त सम्पत्तियो का प्रसाशक तहसीलदार निघासन को नियुक्त किया गया. उपरोक्त अभियुक्तगण गौकशी के अपराधों को संगठित रूप से करने के अभ्यस्त अपराधी है. इनसे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों के जो इस तरह के अपराधों में संलिप्तत हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.