Rajasthan Food Safety Officer Recruitment: जयपुर. राजस्थान के युवाओं के लिए होली से पहले एक अच्छी खबर सामने आई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) भर्ती-2019 के 89 पदों पर लगी रोक हटा दी है, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, वर्ष 2022 की भर्ती पर अभी रोक बरकरार रहेगी.

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने अभ्यर्थी कुलदीप चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि जोधपुर स्थित प्रधान पीठ ने पहले ही 2019 की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है, इसलिए जयपुर पीठ को भी ऐसा ही आदेश जारी करना चाहिए.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने वर्ष 2019 और 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. लेकिन 24 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जोधपुर पीठ द्वारा पहले ही 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई जा चुकी है. इसी आधार पर जयपुर पीठ ने भी इस भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने का निर्णय लिया.

2019 की भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकेगी, जिससे 89 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता खुल गया है. हालांकि, 2022 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने अभी कोई राहत नहीं दी है और उस पर रोक जारी रहेगी.

याचिकाकर्ता कुलदीप चौधरी की ओर से अधिवक्ता प्रखर गुप्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी, जिससे चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित थे. कोर्ट के इस फैसले से 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. अब आरपीएससी इस भर्ती को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा.

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