उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिकाओं की सुनवाई अब बुधवार को होगी. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HighCourt) ने इन याचिकाओं के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. फिल्म के निर्माता ने अदालत को सूचित किया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने अभी तक फिल्म का री-सर्टिफिकेशन नहीं किया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक याचिकाकर्ता के द्वारा सुनवाई टालने के अनुरोध के बाद यह सुनवाई तय की है.
उदयपुर फाइल्स के निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 21 जुलाई को सुझाए गए कट्स को लागू करने के बावजूद, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म का पुनः प्रमाणन अभी तक नहीं किया है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है. दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म का प्रदर्शन तभी संभव होगा जब उसे दोबारा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा. वर्तमान में इस मामले की सुनवाई में कोई तात्कालिकता नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जानकारी दी है कि जब यह पूछा गया कि क्या सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत दायर पुनर्विचार याचिका के बाद फिल्म को पुनः प्रमाणन मिला है, तो बताया गया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद निर्माताओं ने CBFC के समक्ष आवेदन किया है, जिस पर शीघ्र विचार होने की संभावना है. इस संदर्भ में, मामले को बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.
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केंद्र सरकार ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को छह कट लगाने के बाद रिलीज करने की अनुमति दी थी. इस निर्णय को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी सहित कई अन्य व्यक्तियों ने चुनौती दी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 28 जुलाई को फिल्म की रिलीज के लिए केंद्र की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई है.
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