Chandigarh Article 240 Amendment: चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में शामिल करने की चर्चा ने पंजाब में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था. इसी बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया है. गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस मामले में अभी कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया है. सरकार बस एक शुरुआती सोच पर बात कर रही है, ताकि चंडीगढ़ से जुड़े कुछ नियम बनाना आसान हो सके.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे चंडीगढ़ की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. न पंजाब के अधिकार कम होंगे और न हरियाणा के. मंत्रालय का कहना है कि जो भी करना होगा, सभी से बात करके ही किया जाएगा. अभी तो सरकार ने सर्दियों के सत्र में भी इस तरह का कोई बिल लाने की योजना नहीं बनायी है.

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Chandigarh Article 240 Amendment
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दरअसल विवाद तब बढ़ा, जब संसद की बुलेटिन में “संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025” का नाम दिख गया. इसमें चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में रखने की बात दर्ज थी. इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सीधे नियम बना सकते हैं. बस इस जानकारी के बाद कई दलों को लगा कि चंडीगढ़ का कंट्रोल दिल्ली में बैठे अफसरों के हाथ और बढ़ जाएगा.

इस खबर के बाद पंजाब की राजनीति अचानक गरम हो गई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पंजाब के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ हमेशा से पंजाब का हिस्सा माना गया है. कांग्रेस नेता राजा वड़िंग ने कहा कि अगर केंद्र ने चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की कोशिश की तो इसका कड़ा विरोध होगा.

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अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा वार बताया. वहीं AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सुझाव दिया कि पंजाब के सभी सांसद गृह मंत्री से तुरंत मिलकर अपनी बात रखें. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इस तरह का कदम पंजाब के हितों के खिलाफ है.

केंद्र सरकार ने हालांकि फिर से दोहराया है कि अभी कोई भी अंतिम बात तय नहीं है. लेकिन सियासी हलकों में इस मुद्दे पर बहस जारी है और लोग आगे होने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

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