Former DIG Bhullar challenges CBI Arrest: चंडीगढ़. पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकार-क्षेत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
Also Read This: 131 वां संशोधन बिल विवाद: CM मान की केंद्र को चेतावनी- “पंजाब का हक छीना तो कदम उठाएंगे!”

भुल्लर का मुख्य तर्क है कि चूंकि वह पंजाब में तैनात थे और कथित अपराध पंजाब में हुआ, इसलिए सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था, जो उसने नहीं ली. इस याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई को बिना पंजाब सरकार की अनुमति के उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था. उन्होंने सीबीआई द्वारा चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा कि चूंकि मामला पंजाब के सरहिंद पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है इसलिए वहां एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. भुल्लर ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में बरामद किया गया सामान उनसे जब्त नहीं किया गया था.
- नीतीश जी! जाते-जाते अपनों को ही सौंपें सत्ता, RJD सांसद ने मुख्यमंत्री के सामने रखी शर्त
- चेहरे पर गहरे घाव, दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे… गंभीर रूप से जख्मी हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, हवाई हमले में हुए थे घायल
- राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद करनाल में दीपेंद्र हुड्डा का कल होगा अभिनंदन समारोह
- बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? अमित शाह ने इशारों-इशारों में दे दिया हिंट
- बदल गई सीएम की गाड़ी, फार्च्यूनर की जगह अब विशुद्ध हिन्दुस्तानी ‘स्कॉर्पियो’ की कर रहे सवारी…
Also Read This: चंडीगढ़ आर्टिकल 240: नाराजगी के बीच केंद्र की सफाई, कहा – “अभी कोई अंतिम फैसला नहीं”
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें

