राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की बहुचर्चित 12 करोड़ कैश और 10 किलो सोना मामले के आरोपी RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने शाहपुरा स्थित एक स्कूल भवन को अस्थायी रूप से अटैच किया है।
दिल दहलाने वाली घटनाः देर रात घर में आग लगने से 19 साल का युवक जिंदा जला, मां बाल बाल बची
ट्रस्ट केवल बेनामीदार की भूमिका में
शाहपुरा भोपाल में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह स्कूल भवन राजमाता शिक्षा एवं समाज कल्याण भोपाल के नाम से पंजीकृत है। इस ट्रस्ट सौरभ की मां उमा शर्मा उनके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल ट्रस्टी के रूप में दर्ज है। जांच में सामाने आया है, ट्रस्ट केवल बेनामीदार की भूमिका में था, जबकि संपत्ति का वास्तविक स्वामी सौरभ शर्मा है।
‘खूबसूरत लड़की दिखे तो रेप हो सकता है’: कांग्रेस विधायक ने बताई रेप की थ्योरी, BJP बोली-
सौरभ शर्मा की मां, चेतन और शरद को नोटिस जारी
स्कूल भवन को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत बेनामी पाया गया। वास्तविक स्वामी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सौरभ शर्मा की मां, चेतन और शरद को नोटिस जारी हुआ है। इस स्कूल संचालन के लिए प्रमुख स्कूल की श्रृंखला से फ्रेंचाइजी ली थी। आयकर विभाग अब निर्माण में लगाए गए धन स्रोत और ट्रस्ट अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रहा है। आने वाले दिनों में इनसे जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।
हे राम: अब तक नहीं पता गाय कहां से लाई गई थींः न नगर निगम न पुलिस के पास कोई जवाब,

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें


