कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में LPG वाहनों से स्कूली बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा।
दरअसल LPG वाहनों में बच्चों को ले जाने वाले पर प्रतिबंध करवाई है। आकस्मिक किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिए गए है।
आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट संचालकों को सूचना दे दी है। सभी गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र होना भी जरूरी होगा।

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