Asaram Bapu News: नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को 25 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। पहले यह मियाद 6 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन खराब सेहत और जारी इलाज का हवाला देते हुए कोर्ट ने आसाराम को फिलहाल जेल वापस न भेजने का फैसला किया है।

हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ के सामने आसाराम का प्रार्थना पत्र रखा गया। उनके अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने मजबूती से पक्ष रखते हुए बताया कि आसाराम का इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में जब तक इलाज चल रहा है, उन्हें बाहर रहने की अनुमति दी जाए।
आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में सजा सुनाए जाने के बाद से आसाराम लगातार जेल में थे। करीब 12 साल की कैद के बाद इसी साल 7 जनवरी 2025 को उन्हें पहली बार मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा को 6 महीने के लिए स्थगित करते हुए जमानत दी थी। इसी आदेश के तहत उन्हें 6 मई 2026 को सरेंडर करना था, लेकिन अब नई राहत मिलने के बाद वे 25 मई तक बाहर रह सकेंगे।
आसाराम की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत और राज्य सरकार की ओर से एएजी दीपक चौधरी के बीच लंबी बहस चली। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने आसाराम की उम्र और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आसाराम वर्तमान में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।
अब 25 मई की तारीख आसाराम के लिए बेहद अहम होगी। तब तक मुमकिन है कि हाईकोर्ट उनकी मुख्य अपील पर सुरक्षित रखा गया फैसला भी सुना दे। फिलहाल के लिए, आसाराम के समर्थकों में इस राहत को लेकर खुशी देखी जा रही है, वहीं प्रशासन अगली कानूनी प्रक्रिया की तैयारी में जुटा है।
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