अम्बेडकरनगर. जानलेवा हमला करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पाण्डेय को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. ये मामला 1990 में अकबरपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था. 34 साल बाद आए निर्णय में पूर्व विधायक को सजा सुना दी है. वहीं इस मुकदमें के एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है. इस मामले में सजा मिलने के बाद पवन पाण्डेय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट का फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
सम्मनपुर थाना क्षेत्र के परसकटुई के रहने वाले अरविंद कुमार सिंह ने 26 जून 1990 को पूर्व विधायक पवन पांडेय और जगदंबा सिंह के खिलाफ जलालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दोनों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया था. घटना वाले दिन 10 बजे अरविंद सिंह अनिल सिंह नाम के शख्स के साथ ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए थे. लौटते समय जब वो किछौछा के सरदारनगर बाजार पहुंचे तब एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया. पांच लोग गाड़ी से असलहा लेकर निकले. इसके बाद अरविंद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिसमें दोनों घायल हुए थे.
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घटना के बाद अरविंद सिंह ने जलालपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी. जिसमें पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और जगदंबा सिंह को नामजद किया गया था. जलालपुर थाने से केस को बसखारी थाने को भेज दिया गया था. जांच हुई और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई. केस चल ही रहा था. इस दौरान एक आरोपी जगदंबा सिंह की मौत हो गई. पवन पांडेय जेल में हैं. सोमवार को उन्हें सश्रम सात साल की सजा सुनाई गई है.
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