Darbhanga Railway Station: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (BSPCB) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने के मामले में 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. परिषद ने स्टेशन को 15 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हर्जाने की रकम जमा करने का आदेश दिया है. रेलवे स्टेशन पर यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सीवेज को बिना ट्रीट किए हराही और दिघ्गी तालाब में गिराए जाने का आरोप सही पाया गया है, जिससे तालाबों में जलीय जीवन पर संकट आ गया था.
गंदे पानी को तालाबों में बहाने पर जुर्माना
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को गंदे पानी को बिना साफ किए तालाबों में बहाने का दोषी पाया था. एनजीटी ने 1 अगस्त 2024 को बीएसपीसीबी को रेलवे पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था. इसके बाद बीएसपीसीबी ने रेलवे को 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस भेजा और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा. हालांकि, रेलवे ने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
15 दिनों के अंदर भरना होगा जुर्माना
आपको बता दें कि बीएसपीसीबी की जांच समिति ने दरभंगा स्टेशन में पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने के बाद हर्जाने की रकम तय की थी. दरभंगा के “तालाब बचाओ अभियान” के नारायण चौधरी ने पहले एनजीटी में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. एनजीटी के निर्देश पर बोर्ड ने स्थल निरीक्षण किया और उसके बाद रेलवे को जुर्माने का नोटिस भेजा. रेलवे को पांच दिन का समय दिया गया था, ताकि वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सके, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर बीएसपीसीबी के चेयरमैन ने 20 जनवरी को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को 15 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है.
डीआरएम ने कही ये बात
वहीं, इस मामले पर समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि, फिलहाल दरभंगा रेलवे स्टेशन से कोई गंदा पानी हराही या दिघ्गी तालाब में नहीं जा रहा है. उन्होंने बताया कि, हराही तालाब में जाने वाला नाला बंद कर दिया गया है, और उसका गंदा पानी कटहलबाड़ी के रीसाइक्लिंग प्लांट में भेजा जा रहा है. वहीं, दिघ्गी तालाब में पानी ले जाने वाला नाला नगर निगम के नाले से जोड़ दिया गया है.
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