रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भाषाओं के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।

उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।

इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे।

छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी।

पुलिस की इन शब्दों में होगा बदलाव

क्रमांकशब्दअर्थ
1अदम तामीलसूचित न होना
2इन्द्राजटंकन
3खयानतहड़पना
4गोश्वारानक्शा
5दीगरदूसरा
6नकबजनीसेंध
7माल मशरूकालूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8मुचलकाव्यक्तिगत बंध पत्र
9रोजनामचासामान्य दैनिकी
10शिनाख्तपहचान
11शहादतसाक्ष्य
12शुमारगणना
13सजायाफ्तादण्ड प्राप्त
14सरगनामुखिया
15सुरागखोज
16साजिशषड्यंत्र
17अदालत दिवानीसिविल न्यायालय
18फौजदारी अदालतदांडिक न्यायालय
19इकरार नामाप्रतिज्ञापन
20बनामविक्रय पत्रक
21इस्तीफात्याग पत्र
22कत्लहत्या
23कयासअनुमान
24खसराक्षेत्र पंजी
25खतौनीपंजी
26गुजारिशनिवेदन
27जब्तकब्जे में लेना
28जमानतदारप्रतिभूति दाता
29जमानतप्रतिभूति
30जरायमअपराध
31जबरनबलपूर्वक
32जरायम पेशाअपराधजीवी
33जायदादे मशरूकाकुर्क हुई सम्पत्ति
34दाखिलखारिजनामांतरण
35सूदब्याज
36हुजूरश्रीमान/महोदय
37हुलियाशारीरिक लक्षण
38हर्जानाक्षति-प्रतिपूर्ति
39हलफनामाशपथ पत्र
40दफाधारा
41फरियादीशिकायतकर्ता
42मुत्तजर्ररचोट
43इत्तिलानामासूचना पत्र
44कलमबंद करनान्यायालय के समक्ष कथन
45गैरहाजिरीअनुपस्थिति
46चस्पाचिपकाना
47चश्मदीदप्रत्यक्षदर्शी
48जलसाजीकूटरचना
49जिला बदरनिर्वासन
50जामतलाशीवस्त्रों की तलाशी
51वारदातघटना
52साकिनपता
53जायतैनातीनियुक्ति स्थान
54हाजास्थान/परिसर
55मातहतअधीनस्थ
56जेल हिरासतकब्जे में लेना
57फौतीमृत्यु सूचना
58इस्तगासाछावा
59मालफडजुआ का माल मौके पर बरामद होना
60अर्दलीहलकारा
61किल्लत मुलाजमानकर्मगण की कमी
62तामील कुनन्दासूचना करने वाला
63इमदादमदद
64नजूलराज भूमि
65फरारभागा हुआ
66फिसदीप्रतिशत
67फेहरिस्तसूची
68फौतमृत्यु
69बयानकथन
70बेदखलीनिष्कासन
71मातहतअधीन
72मार्फतद्वारा
73मियादअवधि
74रकबाक्षेत्रफल
75कास्तकारकृषक
76नाजिरव्यवस्थापक
77अमीनराजस्व कनिष्ठ अधिकारी
78राजीनामासमझौता पत्र
79वारदातघटना
80संगीनगंभीर
81विरासतउत्तराधिकार
82वसियतहस्तांतरण लेख
83वसूलीउगाही
84शिनाख्तपहचान
85सबूतसाक्ष्य/प्रमाण
86दस्तावेजअभिलेख
87कयासअनुमान
88सजादण्ड
89सनदप्रमाण पत्र
90सुलहनामासमझौता पत्र
91अदम चौकपुलिस असंज्ञेय हस्तक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
92कैदखानाबंदीगृह
93तफतीश/तहकीकातअनुसंधान/जाँच/विवेचना
94आमद/रवाना/रवानगीआगमन/प्रस्थान
95कायमीपंजीयन
96तेहरीरलिखित या लेखीय विवरण
97इरादतनसाशय
98खारिज/खारिजी/रद्दनिरस्त/निरस्तीकरण
99खून आलुदारक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
100गवाह/गवाहनसाक्षी/साक्षीगण
101गिरफ्तार/हिरासतअभिरक्षा
102तहत्अंतर्गत
103जख्त, जख्मी, मजरूबचोट/घाव/घायल/आहत
104दस्तयाबखोज लेना/बरामत
105मौका ए वारदातघटना स्थल
106परवानापरिपत्र/अधिपत्र
107फैसलानिर्णय
108हमराहसाथ में