रामपुर. पूरे 23 महीने सजा काटने के बाद आजम खान जेल से रिहा होने वाले हैं. हालांकि, ऐन वक्त पर उनकी रिहाई में एक अड़चन आ गई है. आजम खान की ओर से एक मामले की जमानत में 3000 रुपये का जुर्माना नहीं भरा गया, जिसकी वजह से रिहाई की प्रक्रिया को रोक दिया गया है. जुर्माना भरने के बाद ही रिहाई की प्रकिया दोबारा शुरू की जा सकेगी. ऐसे में आजम खान को जेल से बाहर आने में थोड़ा और इंतजार करना होगा.
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आजम खान का विवादों से गहरा नाता
आजम खान का विवादों से गहरा नाता रहा है. आजम पर सदन में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से लेकर अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने और चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता रहा है. 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने आजम पर 2 बार प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया था. हालांकि, चुनाव में आजम को जीत मिली थी. लेकिन 2022 में भड़काऊ भाषण देने के बाद 2 साल साल की सजा हुई थी और आजम की सदस्यता चली गई थी.
साल 2019 में बाद डूंगरपुर प्रकरण में कई अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए. जिसमें लोगों के जबरन मकान खाली कराए गए. उनसे मारपीट की गई उनके मकान को तोड़ दिया गया. इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें आरोप था कि आजम खान के इशारे पर उनके साथ मारपीट की गई. उनके मकान तोड़े गए और जबरन घर खाली किए गए और लूटपाट की गई थी.
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