प्रमोद कुमार/कैमूर। होली के त्योहार को देखते हुए बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कैमूर जिले के नगर पंचायत हाटा ने त्योहार के दौरान स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब हाटा बाजार में मुर्गा दुकानदारों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी।

​खुले में मांस बिक्री पर रोक

​नगर पंचायत हाटा के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार के निर्देशों के आलोक में अब कोई भी दुकानदार खुले में मुर्गा नहीं बेच सकेगा। दुकानदारों को अपनी दुकान को काले प्लास्टिक से ढक कर रखना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम राहगीरों को होने वाली असुविधा को रोकना और बाजार की मर्यादा बनाए रखना है।

​लाइसेंस लेना अनिवार्य

​होली के सीजन में मीट की बढ़ती मांग को देखते हुए अस्थायी दुकानें भी खुल जाती हैं। प्रशासन ने आदेश दिया है कि दुकान चाहे स्थायी हो या अस्थायी, व्यापार शुरू करने से पहले नगर पंचायत से आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के दुकान लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

​भारी वाहनों के प्रवेश पर वर्जित

​हाटा बाजार आसपास के दर्जनों गांवों का मुख्य केंद्र है। होली की खरीदारी के कारण होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे स्थानीय लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और लोग सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सकेंगे।