मुजफ्फरपुर। जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में विभिन्न कानूनी और विवादित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया गया। हालांकि, इस बार के आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा और भीड़ ट्रैफिक ई-चालान की माफी को लेकर देखी गई।

​ई-चालान माफी पर फैला भ्रम

​लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों के लंबित ई-चालान माफ कराने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। लेकिन, उनमें से अधिकांश को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। दरअसल, सोशल मीडिया पर यह भ्रामक संदेश वायरल हो गया था कि लोक अदालत में सभी प्रकार के ट्रैफिक चालान पूरी तरह माफ किए जा रहे हैं।

​केवल त्रुटिपूर्ण चालानों पर राहत

​मामले की स्पष्टता देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में सभी सामान्य चालान माफ नहीं किए जा सकते। राहत केवल उन्हीं ई-चालानों में दी जा रही है, जिनमें तकनीकी खामी या कोई स्पष्ट त्रुटि पाई गई है। एडवोकेट विक्की कुमार ने भी पुष्टि की कि इसी भ्रम के कारण न्यायालय परिसर में अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई थी।

​विभिन्न मामलों का त्वरित निष्पादन

​ट्रैफिक चालानों के लिए विशेष बेंच के गठन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों का भी निपटारा किया गया।

इसमें मुख्य रूप से:
​बैंक ऋण वसूली और वित्तीय विवाद।
​बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का समाधान।
​चेक बाउंस (धारा 138), बीमा और मोटर दुर्घटना दावा।
​पारिवारिक विवाद और सुलह योग्य आपराधिक मामले।
​इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों को आपसी समझौते के जरिए खत्म करना रहा, ताकि न्यायालयों पर बोझ कम हो सके और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके।