Sheikh Hasina: बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 (international crimes tribunal) ने अदालत की अवमानना मामले में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को यह सजा सुनाई है। यह पहली बार है जब अपदस्थ अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को करीब एक साल पहले देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें कि पिछले साल 2024 में 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था और उसके तुरंत बाद भारत भाग गई थीं। हसीना फिलहाल भारत में ही रह रहीं हैं।
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The Dhaka Tribune की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ITC) ने बुधवार को यह सजा सुनाई। ITC ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच हुई फोन बातचीत की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया।
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यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कई अखबारों ने भी इसे छापा था। इस कथित ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को यह कहते सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।
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शेख हसीना के साथ-साथ ट्रिब्यूनल ने गैबांधा के गोविंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को भी इसी अवमानना फैसले के तहत दो महीने की जेल की सजा सुनाई है। बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और वह अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (BCL) से जुड़ी थीं।
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क्या है अवमानना से जुड़ा केस?
शेख हसीना के खिलाफ अवमानना का मामला पिछले साल अक्टूबर में कथित तौर पर शकील अकंद बुलबुल के साथ उनके द्वारा किए गए लीक हुए फोन कॉल से जुड़ा था। उस ऑडियो में, हसीना के रूप में पहचानी जाने वाली एक आवाज कथित तौर पर यह कहते हुए सुनी गई, “मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह बयान अदालत की अवमानना के बराबर है क्योंकि इसने न्यायिक प्रक्रिया को खतरे में डाला और देश में हुए बड़े पैमाने पर विद्रोह से संबंधित चल रहे मुकदमों में शामिल लोगों को डराने की कोशिश की।
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11 महीने से भारत में रह रहीं शेख हसीना
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं।बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीजा बढ़ा चुकी है, जिससे यह साफ हो गया कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
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